जौनपुर: बदलापुर क्षेत्र पंचायत की प्रमुख श्रीमती आशा देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को कोरम के अभाव में निरस्त कर दिया गया। निर्धारित समय सीमा में पर्याप्त सदस्य उपस्थित न होने के कारण मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

उप जिलाधिकारी बदलापुर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी जौनपुर के निर्देश पर 16 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे क्षेत्र पंचायत कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं उप जिलाधिकारी बदलापुर ने की।

बैठक में क्षेत्र पंचायत के कुल 105 सदस्यों में से केवल 48 सदस्य ही उपस्थित हुए, जबकि मतदान की कार्रवाई के लिए दो-तिहाई कोरम यानी कम से कम 70 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत दो घंटे (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक) की निर्धारित अवधि में कोरम पूरा न होने के कारण मतदान संभव नहीं हो सका और प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो गया।

इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट कार्यवाही की प्रति व उपस्थिति रजिस्टर सहित जिलाधिकारी को भेज दी गई है। साथ ही, इसकी जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी को भी प्रदान कर दी गई है।

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