जौनपुर के डीएम अनुज कुमार झा को आदेश पालन का एक मौका, तीन माह की मोहलत

Update: 2023-09-24 11:29 GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा को निर्देश दिया है कि वह याची के प्रत्यावेदन तय करने के आदेश का तीन माह में पालन करें। जिसके तहत याची ने मछली शहर तहसील के गांव अमारा स्थित गाटा संख्या 1157 रकबा 2.90 एकड़ से बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए बेदखल न करने की मांग की गई है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को एक अगस्त 23 के आदेश से दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जिसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा को अवमानना के आरोप में दंडित करने का केस बनता है। फिर भी अवमानना नोटिस जारी न कर उन्हें आदेश के पालन का एक मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा कोर्ट आ सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिवंश की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमला कांत मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की।
इनका कहना था कि तहसीलदार जबरन उसे जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। जिसके खिलाफ प्रत्यावेदन जिलाधिकारी को दिया गया। कोर्ट ने तय करने का आदेश दिया फिर भी कोई कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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