तहसील फतेहाबाद व बाह क्षेत्र में रिसोर्ट बनाने को लेकर जांच कर कार्रवाई के निर्देश

उटंगन से हटेगा अवैध निर्माण, होगी जांच

Update: 2024-05-13 05:29 GMT

आगरा: उटंगन नदी के पास तहसील फतेहाबाद व बाह क्षेत्र में रिसोर्ट बनाने को लेकर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया कि जगह मालिक के द्वारा अवैध रूप से रास्ते में गेट लगा लिया गया है, जो अतिक्रमण में आता है. उटांगन नदी पर अवैध पुल बनाया गया है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं. पूछा है कि किसकी अनुमति पर इस पुल का निर्माण किया गया है. वहीं, उटांगन नदी के किनारे बाह तहसील में जो रिसोर्ट का निर्माण हो रहा है वह उटंगन नदी के डूब क्षेत्र में आता है. इसको लेकर भी सिंचाई विभाग को जांच करने के आदेश दिए गए हैं. एसडीएम ने बताया कि रास्ता निर्माण को लेकर भी अपने अधीनस्थों को जांच करने के निर्देश दिए हैं. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. बताया गया है कि बाह तहसील के अरनौटा में रिसोर्ट का निर्माण हो रहा है. जबकि बाह-फतेहाबाद मार्ग से सांकुरी जाने वाले रास्ते से एक कच्चा खड़ंजा इस रिसोर्ट की ओर जाता है. इस कच्चे रास्ते पर फिलहाल लाल गिट्टी पड़ी हुई है. आगे चलकर एक गेट लगा हुआ है जो कि हमेशा बंद रहता है. क्षेत्र के लोगों ने बताया कि गेट पर चौकीदार रहता है जो कि उनको अंदर नहीं जाने देता है.

पक्के पुल निर्माण की शिकायत कर चुके: ग्रामीणों ने बताया कि वह कई बार उटंगन नदी पर इस तरह पक्के पुल निर्माण को लेकर शिकायत कर चुके हैं. लेकिन, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई. इसको लेकर आस-पास के गांवों के लोगों में आक्रोश है. सिंचाई विभाग के मुताबिक नदी, नहर, माइनर और रजवाहों पर कोई भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था कच्चा या पक्का निर्माण नहीं कर सकती है. विभाग की नियमावली इसकी अनुमति नहीं देती है. नदी, नहर, रजवाहा इत्यादि पर बनाए जाने वाले कच्चे-पक्के चेक डेम धरातल की वास्तु स्थिति के अनुरूप तैयार किए जाते हैं. किसी निजी व्यक्ति को शासनादेश ये अनुमति नहीं देता है कि वो मनमर्जी से कच्चे निर्माण को पक्के में तब्दील कर दे. यह अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है.

Tags:    

Similar News