66 महीने में चार हजार करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त, प्रदेश हो रहा माफिया मुक्त, गैंगस्टरों की संपत्तियों पर चौतरफा चोट
प्रदेश सरकार यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रदेश के अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तरह कार्रवाई कर चौतरफा चोट पहुंचा रही है। इसी के तहत प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने अपराधी और माफिया की कमर तोड़ दी है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ इनकी अवैध संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है।
उत्तर-प्रदेश में पिछले 66 महीनों में पुलिस ने माफिया और अपराधियों की चार हजार करोड़ की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया है। अगर हम जोन के अनुसार बात करें तो गोरखपुर जोन में 593 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्तियां जब्त की गईं। वहीं, कानपुर कमिश्नरेट में कुल 792 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।
इन गैंगस्टरों की संपत्ति हुई कुर्क
यूपी पुलिस अतीक अहमद की 959 करोड़ की सपत्ति, मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की संपत्ति को अभी तक कुर्क कर चुकी है। इसी क्रम में देवेन्द्र सिंह की 111 करोड़, यशपाल तोमर की 94 करोड़, दिलीप मिश्रा 32 करोड़, ध्रुव सिंह की 20 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। जबकि, अनुपम पांडेय की 19.4 करोड़, सुनील राठी की 12 करोड़, सुशील मूंछ की 3.45 करोड़ समेत अन्य गैंगस्टरों की संपत्तियों को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है।
किस जोन में कितने करोड़ की संपत्ति कुर्क
पुलिस ने आगरा में 193 मामलों में 333 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया। जबकि प्रयागराज में 181 मामलों में 331 करोड़, बरेली में 301 मामलों में 218 करोड़, गोरखपुर में 284 मामलों में 593 करोड़, कानपुर में 216 मामलों में 348 करोड़, लखनऊ में 577 मामलों में 470 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं, मेरठ में 269 मामलों में 417 करोड़, वाराणसी में 748 मामलों में 406 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया गया।
प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत अपराधी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जिला प्रशासन की मदद से पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर रही है। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी