Bareilly: दुष्कर्म का दोषी को 20 साल, दो को मिली 7 साल की सजा

Update: 2024-12-14 07:33 GMT
Bareilly बरेली: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने थाना भोजीपुरा क्षेत्र निवासी परवेज को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त के साथी रिहान और रहमान खां (सगे भाई) को पीड़िता को धमकी देने और अपमानित करने का दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर
मुआवजा मिलेगी।
सरकारी वकील दिगंबर पटेल और सौरभ तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने थाना भोजीपुरा में तहरीर देकर बताया था कि 20 जुलाई 2023 को दोपहर करीब 2 बजे वह घर पर अकेली थी। इस दौरान परवेज घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके साथी रिहान और रहमान खां ने गालियां दीं और धमकाया। पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने, धमकी देने, अपमानित करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेज दिया गया। अभियोजन ने पीड़िता के अतिरिक्त विवेचक एसआई तेजपाल सिंह, एफआईआर लेखक कांस्टेबल रिंकी शर्मा और चिकित्सक डॉ. अंजली सिंह समेत चार गवाह पेश किए थे।
अभियोजन ने तर्क दिया कि दुष्कर्म की घटना एकांत में होती है तो कोई अन्य गवाह सामान्यता नहीं होते हैं, पीड़िता के बयान मात्र के आधार पर सजा हो सकती है। कोर्ट ने आदेश में उल्लेखित किया कि गवाहों की गुणवत्ता देखी जानी चाहिए, न की गवाहों की संख्या। यदि एकमात्र गवाह का साक्ष्य भी विश्वसनीय है तो उस आधार पर भी दोषसिद्धी हो सकती हैं, अदालत ने पीड़िता के बयान को पर्याप्त मानते हुए आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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