IIT-BHU सामूहिक बलात्कार केस: तीसरे आरोपी को 11 महीने बाद मिली जमानत

Update: 2024-12-04 17:09 GMT

Prayagraj, प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (आईआईटी-बीएचयू) की छात्रा के साथ 2023 में हुए सामूहिक बलात्कार के तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को जमानत दे दी है। पटेल की जमानत को वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में मंजूरी दी गई, जिससे उसे 11 महीने हिरासत में रहने के बाद रिहा होने की अनुमति मिल गई। दो अन्य आरोपियों कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को पहले ही जमानत मिल गई थी।

न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने पटेल की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा, "दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पटेल को गैंग चार्ट में उल्लिखित एक अलग मामले में जमानत दी गई है और ऐसे एक मामले को छोड़कर उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, मुझे लगता है कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है। इसके अलावा, पटेल 31 दिसंबर, 2023 से हिरासत में है।" यह घटना 1 नवंबर, 2023 को हुई थी, जब आईआईटी-बीएचयू की छात्रा और उसके दोस्त को उनके छात्रावास के पास मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने कथित तौर पर घेर लिया था। आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़िता को रोका, बंदूक की नोक पर उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, मारपीट का वीडियो बनाया और उसके साथ बलात्कार किया।

इस क्रूर घटना के बाद परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, छात्रों ने त्वरित न्याय और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की। आरोपियों को दो महीने बाद गिरफ्तार किया गया, और जबकि पांडे और चौहान को पहले ही जमानत मिल चुकी है, पटेल की जमानत 13 नवंबर, 2024 को पारित अदालत के आदेश में मंजूर की गई थी।

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