"अगर कोई अवैध निर्माण करता है, तो सरकार को प्रक्रिया के तहत उसे ध्वस्त करने का अधिकार है": BJP MLA

Update: 2024-11-14 08:48 GMT
Lucknowलखनऊ : बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि अदालत ने एक प्रक्रिया निर्धारित की थी जिसका उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही पालन कर रही है और अगर कोई अवैध निर्माण करता है, तो सरकार को प्रक्रिया के भीतर इसे ध्वस्त करने का अधिकार है।
एएनआई से बात करते हुए, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया । उन्होंने कहा, "SC ने कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की। यूपी सरकार पहले से ही उस प्रक्रिया का पालन कर रही थी... अगर कोई अवैध निर्माण करता है, तो सरकार को प्रक्रिया के भीतर इसे ध्वस्त करने का अधिकार है... अब, अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करता है और अवैध निर्माण करता है, तो बुलडोजर कानून के दायरे में चलेगा।"
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस दिए बिना और वैधानिक दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह तय नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित किया जाए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में कहा, "कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह तय नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित किया जाए। कार्यपालिका का ऐसा कृत्य उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा।"
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार का बुलडोजर "गैरेज में ही खड़ा रहेगा।" रैली में बोलते हुए यादव ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है जो इस (भाजपा) सरकार का प्रतीक बन गया है। मैं सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं ।" (एएनआई)
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