बलिया में पत्नी की फांसी से मौत के मामले में पति को 7 साल की सजा
अदालत के वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी.
बलिया (उप्र): बलिया की एक अदालत ने पत्नी की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत के वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को रंजीत चौहान को दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव के मुताबिक, 11 अगस्त 2018 को पकड़ी थाना क्षेत्र के चकरा गांव में चौहान की पत्नी सरोज का शव पंखे से लटका मिला था.
मामले में सरोज के पिता रघुनंदन चौहान की तहरीर पर सरोज के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.