Hathras : सगाई समारोह में फायरिंग से मौत, दोषी को सात साल की सजा

Update: 2024-06-30 06:03 GMT
Hathras हाथरस : सगाई समारोह में हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में आरोपी को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
 जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुकेश कुमार चौधरी के मुताबिक थाना सिकंदराराऊ के गांव अरनौट की मूल निवासिनी पूजा पत्नी अनिल कुमार ने 9 अप्रैल 2018 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 11 नवंबर 2017 को पति अनिल कुमार पुत्र केदारी लाल गांव में ही मनोज पुत्र रेवीलाल की सगाई समारोह में शामिल हुए थे। समारोह में सूर्य देव पुत्र रेवीलाल ने तमंचा निकाल कर हर्ष फायर किया। जो अनिल कुमार को जा लगा, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान 17 दिसंबर 2017 को उनकी मौत हो गई।
मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी सूर्य देव पुत्र रेवीलाल निवासी ग्राम अरनौट को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को प्रदान की जाएगी
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