Gonda: पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 3 नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद व थाना स्तर पर समन्वय समिति का गठन

Update: 2024-06-27 13:14 GMT
Gonda गोण्डा: आज दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा 01 जुलाई से लागू होने वाले भारत सरकार द्वारा नवनिर्मित 03 नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023,Indian Judicial Code 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के सफल क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया। तथा नये कानूनों के प्रचार प्रसार व आमजनमानस को जमीनी स्तर पर जानकारी देने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।
महोदय द्वारा बताया गया की केन्द्र सरकार Central Government द्वारा नवनिर्मित 03 नये कानूनों को 01 जुलाई से लागू किया जा रहा है। जिसके सफल क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर कठिनाई को दूर करने व नये कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किये जाने हेतु जनपद व थाना स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया। जिसमें जनपद स्तर पर गठित समन्वय समिति में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, 01 निरीक्षक व कम्पयूटर आपरेटर को सम्मिलित किया गया है। जिसके नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत होगे। इसी प्रकार थाना स्तर पर समन्वय समिति का गठन कर थाना प्रभारी, 01 उपनिरीक्षक व कंप्यूटर आपरेटर को सम्मलित किया गया है। नये कानूनों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु और अधिक संवेदनशील होकर जनपद में कार्यशाला का आयोजन कर जनपदीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विस्तार से अवगत करा दिया गया है।


 


समस्त थाना प्रभारी यह निर्देशित किया गया है कि नए कानूनो के लागू होने के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्ति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा । जिसमें नये कानूनों के बारे में उपस्थित गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को विस्तार से अवगत कराया जायेगा तथा प्रबुद्ध/सम्भ्रांत व्यक्तियों को नये कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गये पम्पलेटों का वितरण किया जायेगा तथा थाने में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों के बारे में क्षेत्र में भ्रमण कर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया जायेगा। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रशिक्षण एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा भेजे गए बैनर/पोस्टर लगाये जायेंगे तथा स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी नये कानूनो के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
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