Gondaगोण्डा। जिले के तरबगंज क्षेत्र में एक कास्तकार को मृतक दिखाकर तत्कालीन लेखपाल ने उसकी 46 बीघा भूमि कथित पुत्री के नाम वरासत कर दिया। अठ्ठारह वर्ष बाद इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने महिला आरोपी समेत तत्कालीन लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जाता है कि आरोपी लेखपाल स्वतंत्र कुमार शुक्ला वर्तमान समय में मनकापुर तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर तैनात हैं।
तहसील कर्नलगंज क्षेत्र के ग्राम चरौंहा निवासी पीड़ित राजपति सिंह पुत्र रामनरेश सिंह ने तरबगंज थाने में दी गई तहरीर में आरोप हुए कहा है कि वह ग्राम महेशपुर नवाबगंज में स्थित गाटा संख्या 399/3-7100 हे० करीब 46 बीघे भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है और अभी पूर्णतया स्वस्थ व जीवित है। ग्राम महेशपुर नवाबगंज के कुछ भूमाफिया लोगों ने उसे मृत दिखाकर उसका असल कागजात के रूप में प्रयोग करते हुए संजू देवी उर्फ गायत्री देवी कथित पुत्री मृतक राजपति सिंह पुत्र रामनरेश सिंह लगाते निवासी ग्राम महेशपुर का दर्शाते हुए ग्राम महेशपुर के तत्कालीन लेखपाल स्वतंत्र कुमार शुक्ला जो वर्तमान में तहसील मनकापुर में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर तैनात हैं,को अनुचित लाभ देकर मिलीभगत करके दिनांक 27.07.2006 को जरिये पक 11 का आदेश कराकर भूमि की वरासत करवा लिया। जबकि,संजू देवी उर्फ गायत्री देवी के नाम की उसकी कोई पुत्री नहीं है। मामले में आरोपी महिला और तत्कालीन लेखपाल के विरुद्ध भा०दं०सं० के धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष तरबगंज विवेक त्रिवेदी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी संजू देवी उर्फ गायत्री देवी व तत्कालीन लेखपाल स्वतंत्र कुमार शुक्ला के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।