Ghaziabad: प्रवीण कुमार जैन ने सहकारी आवास समिति पर लगा 26 हजार का अर्थदंड
आयोग ने 45 दिन के अंदर यह राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया
गाजियाबाद: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने ईस्ट एवं सहकारी आवास समिति पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने 45 दिन के अंदर यह राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। तय समय पर राशि नहीं देने पर समिति को उपभोक्ता को छह फीसदी वार्षिक ब्याज देना होगा।
इंदिरापुरम निवासी शुभदीप गोस्वामी ने ईस्ट एवं सहकारी आवास समिति से वर्ष 2015 में एक फ्लैट खरीदा था। शुभदीप ने विक्रय पत्र (सेल डीड) बनवा कर फ्लैट पर कब्जा ले लिया। सेल डीड में फ्लैट जल और सीवरेज कर से मुक्त था। लेकिन वर्ष दिसंबर 2019 में 42 सौ रुपये कर का भुगतान करने को कहा गया। शुभदीप ने अगस्त 2021 में उपभोक्ता आयोग से शिकायत की। आयोग ने इसे सेवा में कमी का मामला मानते हुए समिति पर अर्थदंड लगाया।