नाबालिग वाहन चालकों पर गाजियाबाद पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन....

Update: 2023-02-10 10:57 GMT

गाज़ियाबाद । सड़क दुर्घटना के मामलों में ज्यादातर नाबालिग वाहन चालकों का बड़ा योगदान रहता है। इन दिनों गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 18 वर्ष से कम आयु के वाहन चालकों के अभिभावकों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अगर आपका बच्चा भी स्कूटी, मोटरसाइकिल या फिर 100 सीसी के अधिक क्षमता के वाहन से स्कूल कॉलेज जाता है, तो सतर्क हो जाइए। क्योंकि बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर नाबालिग पकड़ा जाता है तो आप पर भी एफआईआर हो सकता है। आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है साथ ही जेल जाने की नौबत भी आ सकती है।

डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया की बच्चों के द्वारा बिना ड्राइविंग लाईसेन्स के 100, 125, 150, एवं 200 सीसी के दो पहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन शहर में आम बात है। जिससे दुर्घटना होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। यदि आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और उसे मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए दी जाती है तो मोटर वाहन अधिनियम 2021के अनुसार इसके लिए अभिभावक तथा अन्य को तीन वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही वाहन के पंजीकरण को 12 माह तक रद्द किया जा सकता है। वाहन चला रहें नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक ड्राईविंग लाईसेन्स भी प्रदान नहीं किया जाएगा।

गजियाबाद पुलिस द्वारा हापुड चुंगी, लाल कुआं, मोहननगर, डाबर तिराहा, राजनगर एक्सटेन्शन, भारत पेट्रोल पम्प इन्द्रापुरम, मुरादनगर, टीला मोड, विजयनगर टी-प्वाइन्ट, डासना पुल समेत कई स्थान चिन्हित कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक 18 साल की उम्र के नाबालिग द्वारा संचालित किए जा रहे, करीब 68 से अधिक वाहनों के मालिकों पर थाना मुरादनगर, कविनगर क्रॉसिंग रिपब्लिक, इन्द्रापुरम, कोतवाली, मसूरी, नन्दग्राम सिहानी गेट, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीला मोड एवं वेव सिटी ने एफआईआर दर्ज की है साथ ही वाहन भी सीज किया है। सबसे ज्यादा 11 एफआईआर कविनगर में दर्ज की गई हैं।




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