बिलासपुर न्यूज़: हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर आईएएस मनोज पिंगवा के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. शीतलामाता वार्ड, राजनांदगांव निवासी दुलेलराम कुंजाम का राजनांदगांव से डोंगरगढ़ स्थानांतरण किए जाने पर दुलेलराम कुंजाम द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी. जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू द्वारा मामले की सुनवाई के पश्चात् याचिकाकर्ता के शारीरिक रूप से दिव्यांग और उसकी उम्र 55 वर्ष होने के आधार पर स्थानांतरण समिति को नियमानुसार मामले के निराकरण का निर्देश दिया.
हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन ना किए जाने पर दुलेलराम ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय, घनश्याम शर्मा एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. वकीलों ने तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित स्थानांतरण समिति के अध्यक्ष आईएएस. मनोज पिंगवा द्वारा किसी भी मामले में हाईकोर्ट, बिलासपुर के आदेश का पालन ना कर हाईकोर्ट की घोर अवमानना की जा रही है. एक माह के भीतर उनके खिलाफ लगातार पांच अवमानना मामलों में नोटिस जारी किया गया है. परन्तु आईएएस द्वारा किसी भी मामले में निर्धारित समयसीमा के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. हाईकोर्ट के समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि ऐसे मामलों में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा-12 में जुर्माना एवं कठोर दण्डादेश का प्रावधान किया गया है. लगातार पांचवी बार हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना किए जाने पर याचिकाकर्ता ने उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग की गई.