Farrukhabad: धमकी और दलित उत्पीड़न मामले में FIR

Update: 2026-01-09 07:27 GMT

फर्रुखाबाद: सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर युवक को रास्ते में रोककर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़ित अवधेश, निवासी ग्राम चौकी महमदपुर, पोस्ट कंझाना, थाना जहानगंज के अनुसार वह 4 जनवरी 2026 को दो से ढाई बजे के बीच रखा चौराहा की ओर जा रहा था। इसी दौरान जेएनबी तिराहे पर अनुप कुमार सिंह राठौर उर्फ रच्छू ठाकुर पुत्र नरेश प्रताप सिंह, निवासी जय नारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ ने उसे रोक लिया।

आरोप है कि आरोपी ने फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद शुरू किया और कहा कि पीड़ित वीरेन्द्र सिंह राठौर की तरफदारी करता है तथा समाज के एक सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करता है।

पीड़ित का कहना है कि उसने स्पष्ट किया कि बीजेपी नेता वीरेन्द्र सिंह राठौर द्वारा उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि कई बार कठिन समय में मदद ही मिली है। इस पर आरोपी आक्रोशित हो गया और जातिसूचक गालियों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।

आरोप है कि आरोपी ने यह भी कहा कि वह पीड़ित और उसके कथित “आका” को कुछ ही दिनों में “औकात” बता देगा और कई मुकदमों में फंसा देगा।

मौके पर जुटी भीड़, आरोपी फरार

घटना के दौरान शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए एससी-एसटी एक्ट भी लगाया है।

फतेहगढ़ कोतवाल रणविजय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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