बलरामपुर: पुलिस और आबकारी विभाग की टीम द्वारा देशी शराब की दुकान धुसाह निरीक्षण के दौरान दुकान में परिसर से तनुकृत/अपमिश्रित अवैध शराब की विक्री की जा रही है, इस प्रकार विक्रेता एवं अनुज्ञापी द्वारा शराब को तनुकृत/अपमिश्रित करके अपने अनुज्ञापित परिसर से विक्रीकर उ0 प्र0 राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व को क्षति पहुंचाने के साथ-साथ जनता को मानक शराब ना विक्रय कर अपमिश्रित शराब की विक्री करने का कार्य किया जा रहा है तथा उनका यह जुर्म उ0 प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं भा0द0स0 की धारा 420,272 एवं अन्य सुसंगत धारा का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 444/2022 धारा 60 आ0अधि0 व 420/272 भा0द0वि0 बनाम 1.अनोज कुमार पुत्र राजाराम नि0 जुवाथान श्रीनगर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर 2. श्रीमती विभा सिंह पत्नी अजय कुमार सिंह नि0 फ्लैट नं0 204 गुलमोहर गार्डन 122/735 शास्त्री नगर जनपद कानपुर नगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा मौके पर गिरफ्तार अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र राजाराम नि0 जुवाथान श्रीनगर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर को जिला कारागार बलरामपुर रवाना किया गया।