ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में मिले सबूत डीएम को सौंपें, वाराणसी कोर्ट का फैसला
वाराणसी कोर्ट का फैसला
वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में अब तक मिले हिंदू धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व की चीजों को वाराणसी के डीएम को सौंपने को कहा है. कोर्ट ने एएसआई को यह आदेश जारी किया है. अदालत ने कहा इन्हें संरक्षित किया जाए. कोर्ट को जब भी जरूरत हो, डीएम इन्हें बेंच के सामने पेश करें. हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह की अपील पर कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया.
ज्ञानवापी सर्वे में मिले साक्ष्यों को संरक्षित करने को लेकर शृंगार गौरी प्रकरण की अध्यक्ष वादी राखी सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने एएसआई की सर्वे टीम से कहा कि उन्हें जो भी साक्ष्य मिले हैं, वो उन्हें जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दें. कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे के दौरान जो चीजें मिली हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार करें और लिस्ट समेत सभी साक्ष्य डीएम को दें, जो जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश करेंगे.
राखी सिंह ने कोर्ट से मस्जिद परिसर में मुस्लिम की एंट्री, सर्वे में मिले सबूत, ज्ञानवापी परिसर से हासिल हुए सबूतों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की थी. पिछली सुनवाई में राखी सिंह की इस याचिका पर हिंदू पक्ष के और भी वकीलों ने सहमति जाहिर की थी. हिंदू पक्ष के वकील मान बहादुर सिंह, सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी ने याचिका को समर्थन दिया था. वकीलों ने कोर्ट को बताया कि परिसर से जो भी सबूत मिले थे, एएसआई गंभीरता से उसकी जांच कर रही है.
वाराणसी कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर फिर से मंदिर बहाल करने के आदेश जारी करने की मांग वाली याचिका पेंडिंग है. हाई कोर्ट में वाराणसी कोर्ट के 2021 के सर्वे वाले फैसले को चुनौति देने वाली भी एक याचिका पेंडिंग है, जिनपर सुनवाई होनी है. एएसआई ने कई दिन लगाकर मस्जिद परिसर का सर्वे पूरा किया और दावा किया जा रहा है कि परिसर से हिंदू समुदाय से संबंधित कई सबूत मिले हैं.