Aligarh विधायक के निरीक्षण के बाद हटेगा अतिक्रमण

विधायक ने नगर निगम के अफसरों को कहा वह मौके का मुआयना करेंगी

Update: 2024-09-21 06:12 GMT

अलीगढ़: आवास विकास कालोनी में सड़क पर अस्थाई निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने के मामले में शहर विधायक इसका निरीक्षण करेंगी और उसके बाद अतिक्रमण हटेगा. नगर निगम को कार्रवाई करनी थी, लेकिन क्षेत्र में हत्या होने के कारण माहौल तनावपूर्ण था और पर्याप्त फोर्स नहीं मिली थी. शहर विधायक ने नगर निगम के अफसरों को कहा वह मौके का मुआयना करेंगी और उसके बाद उसको हटाया जाएगा.

सासनी गेट की आवास-विकास कालोनी की सड़क पूर्व में नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है. इस पर कुछ लोगों ने निर्माण कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया है. इसको हटाने के संबंध में सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने डीएम कार्यालय को पत्र भेजा था कि तीन को इसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी. सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि आवास-विकास क्षेत्र में टीम गई थी. क्षेत्र में हत्या होने के चलते व फोर्स कम मिलने के कारण टीम वापस लौट आई. शहर विधायक से प्रकरण में वार्ता हुई, जिसमें वह अतिक्रमण मुआयना करेंगी. उसके बाद हटवाने पर निर्णय किया जाए.

कोल्ड स्टोर में फल, सब्जियों से अलग रखे जाएं अंडे: कोल्ड स्टोर में फल, शाक, सब्जियों के साथ अंडे रखने पर पाबंदी है. कुक्कुट विकास समिति उप्र. ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. इस क्रम में जिला उद्यान अधिकारी ने सभी शीतगृह स्वामियों को अंडे और सब्जियों को अलग-अलग चेंबर में रखने निर्देश दिए हैं. दोनों को अलग-अलग तापमान पर स्टोर किया जाता है.

जिला उद्यान अधिकारी शिवानी तोमर ने बताया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रस्तर के अनुसार अंडे की गुणवत्ता निर्धारण के मानक दिए गए हैं. जिसमें उनकी ग्रेडिंग, कैडलिंग (प्रकारा के ओत से) और उनकी जर्दी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही शीतगृह में रखने का प्राविधान किया गया है. उप्र. कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 2 (क) कृषि उत्पाद के तहत कृषि या उद्यान के उत्पादन, पशुपालन या मत्स्य सम्बर्द्धन और ऐसे समस्त खाद्य पेय पदार्थ हेतु जो पूर्णयता या अंशतया इनमें से किसी से निर्मित हो का भंडारण किया जाता है.

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