नोएडा: दूसरों के नाम से चल रहे कनेक्शन की जांच के लिए विद्युत निगम अभियान चलाएगा. ऐसे कनेक्शनों की जांच की जाएगी, जिनकी खरीद-बिक्री हुई है और नए मकान मालिक ने कनेक्शन अपने नाम नहीं कराया. ऐसे कनेक्शनों को बंद किया जाएगा.
इसी तरह गृह स्वामी की मौत के बाद परिजनों द्वारा अन्य किसी सदस्य के नाम कनेक्शन नहीं कराया गया है. उन्हें भी बंद किया जाएगा. विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार, बिजली कनेक्शन को कटने से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को फार्म भर कर अपने क्षेत्र के उपकेंद्र पर जमा करना होगा. इसकी एक रिसीविंग भी लेनी होगी.
आवेदन में ये दस्तावेज जरूरी संपत्ति की रजिस्ट्री के पेपर, नए संपत्ति के मालिक के दो फोटो, आधार-पैन कार्ड, नए संपत्ति के मालिक का शपथ पत्र, पुराने या पहले संपत्ति मालिक की एनओसी, कनेक्शन के भुगतान की रसीद और बिल जरूरी है. वहीं, गृह स्वामी की मृत्यु की स्थिति में संपत्ति मालिक का वारिसान, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान के सभी सदस्यों के शपथ पत्र, जिसके नाम कनेक्शन होना है उसके दो फोटो, आधार कार्ड, कनेक्शन के भुगतान की रसीद देनी होगी.