औरैया में मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने महज तीन महीने के अंदर ही फैसला सुनाया।
औरैया में 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बुधवार को फांसी की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र व वादी अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा ने दोषी को मृत्यु दंड दिए जाने की प्रार्थना की थी।
जज ने कहा कि जब तक उसकी मौत न हो जाय तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाएं। पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है, दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है। लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान घूमने के लिए है। इसके साथ ही जज ने कहा कि भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है, स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं। भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सृजन की शसक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया।