एटा के गंजडुंवारा में करीब 24 साल पहले पूर्व चेयरमैन अब्दुल रशीद की हत्या के बाद दंगे हुए थे। इसमें एक दुकान में आगजनी व लूटपाट करने वाले आठ लोगों को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश कैलाश कुमार ने दोषी ठहराया है। आठों को सात-सात साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है।
गंजडुंडवारा में 20 अगस्त को पूर्व चेयरमैन अब्दुल रशीद की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दंगे भड़क उठे थे। इसी बीच मुशर्रफ खां निवासी मोहल्ला मंसूर के घर में दंगाई घुस आए। लूटपाट की और बाद में घर में आग लगा दी।
उसके अलावा चाचा अवैदुर्रहमान खां और बहनोई आविद खां के घरों तथा गोदामों में भी आग लगा दी गई। सुनवाई के दौरान इनमें से तीन आरोपियों की मृत्यु हो गई। जबकि शाहिद, अहमद, खालिद, शकील, यूसुफ, कल्लू, असलम व सुल्तान को शनिवार को सजा सुनाई।