Prayagraj प्रयागराज: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रयागराज में योगेश तिवारी के नाम पर पंजीकृत 2.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की।
ईडी ने एक बयान में कहा, "इलाहाबाद ईडी ने योगेश तिवारी और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 8/11/2024 को योगेश तिवारी के नाम पर पंजीकृत झूंसी, प्रयागराज में एक घर और फूलपुर, इलाहाबाद (यूपी) में एक आवासीय भूखंड के रूप में 78 लाख रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपये) की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।" इस बीच, ईडी ने एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य से कथित रूप से बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त धन के डायवर्जन के माध्यम से बैंक धोखाधड़ी मामले में भोपाल में चार स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान 85 लाख रुपये के हीरे और सोने के आभूषण और 25 लाख रुपये की नकदी जब्त की है, एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए), 2002के प्रावधानों के तहत 6 नवंबर को की गई इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने तलाशी अभियान चलाया। (एएनआई)