दिलनवाज हत्याकांड: आरोपी याहिया को उम्रकैद की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगा
मुजफ़्फरनगर: लगभग 12 साल पहले गत 29 दिसंबर 2011 को घर से बुलाकर दिलनवाज़ की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी याहिया को उम्र कैद व 30 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने धारा 302 में उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। धारा 386 में दस वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये जुर्माना किया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे 6 शक्ति सिंह की अदालत में हुई। कोर्ट ने सबूत के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रवेंद्र कुमार व जोगेन्दर गोयल ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 29 दिसंबर 2011 को हाजी शेर के पुत्र दिलनवाज को फिरौती न देने की रंजिश को लेकर घर से बुलाकर गोली मार कर हत्या करा दी थी। इस मामले में कई नामजद हुए थे, लेकिन कोर्ट में 5 के विरुद्ध सुनवाई के बाद एक आरोपी याहिया को दोषी घोषित किया गया है, जबकि 4 को बरी कर दिया गया है।
बलात्कारी को दस वर्ष की सजा, 25 हजार का जुर्माना लगाया: गत 12 मई 2021 को शामली जि़ले के थाना गढ़ीपुख्ता के एक गांव से एक 17 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर घर से ले जाकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी विकास पुत्र ओमपाल को दस वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। मामले की सुनवाई कैराना (शामली) के विशेष पॉक्सो अदालत के जज़़ मुमताज़ अली की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से जि़ला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने पैरवी कर 7 गवाह पेश किए। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 12 मई 2021 को शामली जिले के थाना गढ़ी पुख्ता के एक गांव से 17 वर्षीय लड़की आरोपी के साथ फरार हो गई थी। घटना के संम्बंध में परिजन ने मामला दर्ज कराया था।