चर्चित मांझीडीह मुठभेड़ कांड में देवान टुडू को आजीवन कारावास की सजा

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Update: 2022-07-28 18:49 GMT

बांका। एडीजे प्रथम आशुतोष कुमार की न्यायालय ने चर्चित मांझीडीह मुठभेड़ कांड में कैथावरण गांव निवासी देवान टुडू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 26 फरवरी 2011 की है। न्यायालय में प्रकारण में 38 गवाह पेश किए गए। सरकार की ओर से जहीर अब्बास ने बहस में भाग लिया। जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुबोध कुमार मोदी ने हिस्सा लिया।

मुठभेड़ के वक्त देवान टुडू के पास से पुलिस की लूटी हुई रायफल, एसएलआर, पिस्तौल एवं 141 खोखा सहित अन्य हथियार बरामद किया गया था। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष वकील मांझी को सूचना मिली थी कि मांझीडीह गांव में नक्सलियों का जमावड़ा सुकलाल हांसदा के घर में लगा हुआ है। इस लेकर जिले के कई थाने की पुलिस ने घेराबंदी की थी।
इसके बाद पुलिस से खुद को घिरे देखकर नक्सलियों ने पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों पर गोलीबारी की थी। जिसमें छह नक्सलियों को एक साथ पुलिस ने मार गिराया था। जबकि मौके से देवान टुटू को उक्त हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अपने बयान में देवान ने पुलिस से बताया था कि नक्सलियों की मनसा थी, कि देर रात तक पुलिस को उलझाकर रखा जाए। साथ ही रात होने पर पुलिस बल पर जोरदार हमला कर भागने की थी। लेकिन नक्सलियों की एक नहीं चली थी। साथ ही छह नक्सली मारे गये थे।

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