मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 15 मेरठ हर्ष कुमार अग्रवाल ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अल्ताफ उर्फ चटवा पुत्र कलवा निवासी इस्लामाबाद मेरठ को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास व अंकन 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने बताया कि वादी मुकदमा सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने थाना लालकुर्ती मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 31 जुलाई 2009 को वह आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मेरठ के यहां से फरीदाबाद कारागार जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर जा रहे थे।
तभी आरोपी के अन्य साथी उनके पास आये और अपने साथी को छुड़ाने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसमें मौके पर एक गोली कांस्टेबल ऋषि पाल के लगी थी।जिसे घायल अवस्था मे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था। जिसके बाद आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया था।
न्यायालय में सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी पर अन्य राज्य सहित लगभग 20 मुकदमे में दर्ज है। जिसमे से हरियाणा राज्य में एक मुकदमे में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है।न्यायालय में सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ 7 गवाह पेश किए।न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है ।