अदालत ने पुरानी रंजीश में मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले दो अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Update: 2023-01-25 14:43 GMT

बस्ती: दिनांक- 11.07.2018 को थाना सोनहा पर वादी किशन पुत्र राममिलन निवासी अमरौली सुमाली टोला माधवपुर थाना सोनहा जनपद बस्ती द्वारा तहरीर दिया गया कि कमलेश पुत्र हृदयराम निवासी सांवरडीह थाना गौर जनपद बस्ती तथा संवारी देवी पत्नी शिवपूजन निवासी अमरौली सुमाली टोला बाधपुर थाना सोनहा जनपद बस्ती द्वारा उनकी पुत्री नीलू को पुरानी रंजीश व बच्चों के विवाद को लेकर लाठी डंडों से मार पीट कर उसके उपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिये जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। इस तहरीर पर थाना सोनहा जनपद बस्ती पर जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 97/2018 धारा 323,326,304 IPC पंजीकृत कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना सोनहा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज बुधवार को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 बस्ती द्वारा कमलेश पुत्र हृदयराम निवासी सांवरडीह थाना गौर जनपद बस्ती और संवारी देवी पत्नी शिवपूजन निवासी अमरौली सुमाली टोला बाधपुर थाना सोनहा जनपद बस्ती को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रुपये 21,000/- के अर्थदंड की हुई सजा सुनाई गई ।

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