कोर्ट ने दहेज हत्या में आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ससुर को भी सात साल की जेल
आये दिन समाज मे हो रही दहेज हत्याएं जैसी घटनाएं आम बात हो गई है जिसके बाद न्यायपालिका की इस कार्यवाही को दहेज लोभी अगर नज़ीर बना ले तो शायद ही समाज में ये दहेज हत्याओं पर विराम भी लगेगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आये दिन समाज मे हो रही दहेज हत्याएं (Dowry) जैसी घटनाएं आम बात हो गई है जिसके बाद न्यायपालिका की इस कार्यवाही को दहेज लोभी अगर नज़ीर बना ले तो शायद ही समाज में ये दहेज हत्याओं पर विराम भी लगेगा. अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही ससुर को भी सात वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि मोतीलाल निवासी भुइहरी ने पुत्री बदमिया उर्फ सुनीता की शादी खोह थाना कोतवाली कर्वी निवासी हनुमान के पुत्र जुग्गीलाल से की थी. उसका आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुरालीजनों ने दहेज के लिए उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी.