कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले राजस्थान के एक व्यक्ति की जमानत याचिका यहां की एक अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। सरफराज को 12 अगस्त को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश डॉ अवनीश कुमार ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला साइबर अपराध से जुड़ा है और राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा से भी जुड़ा है. अदालत ने कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं। अदालत ने कहा कि सरफराज ने जनता के मन में डर पैदा करने के इरादे से अपने चचेरे भाई शाहिद के नाम से व्हाट्सएप पर संदेश भेजा। सरकारी वकील धीरज सिंह के मुताबिक इस संबंध में दो अगस्त को मामला दर्ज किया गया था.