अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत की खारिज

Update: 2023-02-14 11:55 GMT

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-16 मेरठ नुसरत खान ने छेड़छाड़ करने के आरोपी मोहित सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी निवासी लावड़ मेरठ की जमानत खारिज कर दी। सरकारी वकील मोहित गुप्ता ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना दौराला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह गत चार फरवरी 2023 को दोपहर करीब दो बजे खेत में काम कर रही थी।

तभी आरोपी उसके पास आया और बुरी नियत रखते हुए वादी को अकेला पाकर इसके होठों का चुम्बन लेने का प्रयास किया। जिस पर उसने बचाव करते हुए आरोपी का होंठ अपने दांतों से काट दिया और शोर मचा दिया। जिसके बाद आसपास खेत में काम करने वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। न्यायालय ने अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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