आगरा न्यूज़: अदालत के कई आदेश पारित करने के बाद भी पुलिस ने चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित दंपति की गिरफ्तारी नहीं की. इस पर अदालत ने थानाध्यक्ष ताजगंज से नाराजगी व्यक्त कर दंपति को एक सितम्बर तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं.
मामले के अनुसार वादी मुकदमा किशोर कुमार ने वर्ष 2008 में चेक डिसऑनर के आरोप में रामनाथ निवासी गांव बगदा, थाना ताजगंज व उसकी पत्नी भूरी देवी के विरुद्ध अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया था. अदालत ने मुकदमे के विचारण हेतु आरोपी दंपति को तलब करने के आदेश दिए थे.
नाराजगी व्यक्त की
आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने पर कई बार उनके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित कर थानाध्यक्ष ताजगंज को उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए. लेकिन, थानाध्यक्ष ने न तो उनको गिरफ्तार कर पेश किया, न ही अदालत द्वारा पारित आदेश की तामील करा कोई आख्या प्रेषित की. अतिरिक्त न्यायालय संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी ने थानाध्यक्ष ताजगंज को पत्र प्रेषित कर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जानबूझ कर आरोपियों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए आदेश का पालन नहीं किया.