अदालत ने ट्रक चालक की हत्या में दो को दोषी करार दिया
अदालत 18 को देगी फैसला
अलीगढ़: एडीजे आठ अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने गभाना क्षेत्र में ट्रक चालक की हत्या व लूट के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है. सजा 18 को सुनाई जाएगी.
एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि यह घटना जुलाई 09 की है. मामले में रामदास निवासी गांव विजयपुरा, थाना मरसैना, फिरोजाबाद ने तहरीर देकर कहा था कि वह चालक भगवान दास निवासी शंभू नगर, थाना शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के साथ आगरा व हाथरस से परचून का सामान लादकर गाजियाबाद बार्डर जा रहे थे. छत पर क्लीनर बैठा था. रास्ते में ट्रक में सात-आठ सवारी बिठाईं. उनके अनुसार छत पर एक सवारी बैठी थी, जिसका नाम नईमुद्दीन निवासी ईदगाह रोड, खुर्जा बुलंदशहर था. रास्ते में थाना अरनियां को पार करके चार किलोमीटर आगे नाईफल ऊंचा गांव के पास दो सवारियों ने तमंचे निकालकर ट्रक को अलीगढ़ वापस करने के लिए कहा. चालक ने विरोध किया तो उसे पेट में गोली मार दी. गंभीर हालत में दसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई.
इधर, बदमाश तमंचा दिखाकर गाड़ी चलाने को गभाना क्षेत्र में ले आए. जाम में फंस जाने के चलते एक सवारी नईमुद्दीन ने कूदकर पास में ही पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पीछा किया और ट्रक को भांकरी के पास रोक लिया. बदमाश एक सवारी का मोबाइल फोन भी छीनकर फरार हो गए. पुलिस ने जांच के आधार पर दीपक निवासी मोहल्ला सासियान, सरधना मेरठ, टिंकू उर्फ रामखिलाड़ी निवासी जलाली, हरदुआगंज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए. अब जाकर दोनों को दोषी करार दिया गया है.