पड़ोसी की हत्या में दंपति और बेटे को उम्रकैद की सजा
11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
लखनऊ: पड़ोसी की गला काटकर हत्या करने वाले दंपति और उनके बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बरगढ़ थाना क्षेत्र के हरदीकलां गांव के कडैहा पुरवा निवासी हेतराम ने पिछले साल को एफआईआर दर्ज कराई थीा कि 46 वर्षीय भतीजा रामकैलाश घर पर था. इसी दौरान पड़ोसी धर्मराज पिता समरजीत व मां सरोज देवी के साथ आया और रामकैलाश से गाली-गलौज करने लगा. विरोध पर तीनों उसे घसीट ले गए. समरजीत व सरोज ने उसे पकड़ा और धर्मराज ने हंसिया से उसकी गर्दन काट दी. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि धर्मजीत, सरोज देवी और धर्मराज को पुलिस ने धर-दबोचा. कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
सुप्रीम कोर्ट ने शुआट्स विवि के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य के खिलाफ हमीरपुर और फतेहपुर में कथित धर्मांतरण मामले में दर्ज पांच प्राथमिकियों को रद्द करने या इन्हें जोड़ने का अनुरोध करने वाली अर्जियों पर अंतिम सुनवाई के लिए 14 की तारीख तय की है. पीठ ने सिद्धार्थ दवे व मुक्ता गुप्ता आदि अधिवक्ताओं की दलीलों पर गौर किया. कहा, सभी नौ याचिकाओं को 14 को अंतिम निस्तारण के लिए लिया जाएगा.
गला काटकर हत्या करने वाले दंपति और उनके बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बरगढ़ थाना क्षेत्र के हरदीकलां गांव के कडैहा पुरवा निवासी हेतराम ने पिछले साल को एफआईआर दर्ज कराई थीा कि 46 वर्षीय भतीजा रामकैलाश घर पर था. इसी दौरान पड़ोसी धर्मराज पिता समरजीत व मां सरोज देवी के साथ आया और रामकैलाश से गाली-गलौज करने लगा. विरोध पर तीनों उसे घसीट ले गए. समरजीत व सरोज ने उसे पकड़ा और धर्मराज ने हंसिया से उसकी गर्दन काट दी. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि धर्मजीत, सरोज देवी और धर्मराज को पुलिस ने धर-दबोचा. कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई.