उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में कांस्टेबल की मौत, तीन पुलिसकर्मी घायल

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तड़के कानपुर देहात जिले के अकबरपुर इलाके में राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से 26 वर्षीय एक कांस्टेबल की मौत हो गई और तीन अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए।

Update: 2023-07-06 05:35 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तड़के कानपुर देहात जिले के अकबरपुर इलाके में राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से 26 वर्षीय एक कांस्टेबल की मौत हो गई और तीन अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए।

घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी हाईवे पर पड़े एक शराबी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे. हादसे में शराबी की भी मौत हो गयी, जिसकी पहचान नहीं हो पायी है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तीन घायल पुलिसकर्मियों में एक उप-निरीक्षक भी शामिल है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (कानपुर देहात) राजेश कुमार पांडे ने कहा कि उप-निरीक्षक मथुरा प्रसाद, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार और कांस्टेबल सौरभ कुमार और विवेक कुमार के साथ गश्त पर थे, जब उन्हें माधापुर पुल पर राजमार्ग पर एक शराबी पड़ा हुआ मिला।
पांडे ने कहा, पुलिसकर्मी तुरंत अपने वाहन से कूद गए और जैसे ही कांस्टेबल विवेक कुमार ने शराबी को खींचने की कोशिश की, एक तेज रफ्तार लोडर टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी और वह पुल से गिर गया और उसकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि अन्य पुलिसकर्मियों के हाथ, पैर और कमर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से कांस्टेबल सौरभ को रीजेंसी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।
एएसपी ने कहा, मृतक विवेक कुमार, सहारनपुर के मूल निवासी, 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हुए थे। वह अकबरपुर पुलिस स्टेशन में तैनात थे।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस बीच, पुलिस ने दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान दिल्ली निवासी सुरेंद्र कुमार गुप्ता (40) के रूप में हुई और वाहन भी जब्त कर लिया गया।
एएसपी पांडे ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद कांस्टेबल का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया.
कांस्टेबल की मौत की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस प्रमुख बीबीजीटीएस मूर्ति समेत आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे.
पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 279 (तेज गाड़ी चलाना), 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 337 और 338 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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