गोरखपुर: रेलवे स्टेशनों पर खानपान के स्टॉल और अन्य छोटी कैटरिंग यूनिट के आवंटन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे बोर्ड ने Catering Policy 2017 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करते हुए सभी श्रेणी के स्टेशनों पर static catering units का आवंटन ई-नीलामी के जरिए करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था का असर पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर समेत अन्य स्टेशनों पर होने वाले कैटरिंग यूनिट आवंटन पर भी पड़ेगा।
रेलवे बोर्ड की ओर से Commercial Circular No. 14 of 2026 जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी स्टेशनों पर मौजूद static catering units के आवंटन के लिए प्रभावी और पारदर्शी contract awarding system अपनाया जाएगा। इन इकाइयों का आवंटन अब प्रचलित ई-नीलामी नीति के अनुसार किया जाएगा। इस बदलाव के साथ कैटरिंग पॉलिसी में मौजूद आवंटन संबंधी कई पुराने प्रावधानों को हटाया गया है।
मिल्क स्टॉल भी ई-नीलामी के दायरे में
रेलवे बोर्ड ने मिल्क स्टॉल को लेकर भी व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। सभी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर मिल्क स्टॉल का आवंटन भी अब मौजूदा ई-नीलामी नीति के तहत किया जाएगा। इसके लिए पात्रता की शर्तें रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नियमों के मुताबिक निर्धारित होंगी।
वहीं A1 A B और C श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर General Minor Units यानी GMU के आवंटन के लिए भी पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। जोनल रेलवे निर्धारित Standard Bid Document के आधार पर विशेष शर्तें तैयार करेंगे। नई व्यवस्था का मकसद रेलवे के व्यावसायिक ठेकों के आवंटन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2025 में ही सभी commercial contracts को केवल ई-नीलामी के जरिए आवंटित करने की दिशा में निर्देश दिया था। अब Catering Policy 2017 के संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव कर दिया गया है।
EMD और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियम भी तय
नई नीति में ई-नीलामी में भाग लेने वालों के लिए Earnest Money Deposit यानी EMD और Security Deposit के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। EMD की रकम सालाना बोली मूल्य की 10 प्रतिशत होगी। वहीं सफल बोलीदाता को पूरे कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के कुल लाइसेंस शुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। सफल बोलीदाता की EMD इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में समायोजित की जाएगी। बची हुई राशि ई-नीलामी समाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर ऑनलाइन जमा करनी होगी।
CRIS के ई-ऑक्शन मॉड्यूल में होगा बदलाव
रेलवे बोर्ड ने Centre for Railway Information Systems यानी CRIS को भी ई-नीलामी मॉड्यूल में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इससे नई कैटरिंग नीति के मुताबिक ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया संचालित की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक ये निर्देश सर्कुलर जारी होने की तारीख से लागू हो गए हैं। ऐसे में गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर भविष्य में होने वाले कैटरिंग यूनिट आवंटन में ई-नीलामी व्यवस्था की भूमिका और बढ़ जाएगी।
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