27 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बिल्डर बाबा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज
गाजियाबाद: फ्लैट के नाम पर 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बिल्डर बाबा समेत अन्य के खिलाफ थाना साहिबाबाद में एक और केस दर्ज हुआ है. एसीपी साहिबाबाद रजनीश उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर, राजेंद्र दत्ता, सुरुचि दत्ता पत्नी सचिन दत्ता, राजेश भार्गव, नीरज कुमार, बीएल मीणा, पंजाब नेशनल बैंक की वसुंधरा स्थित शाखा के कर्मचारी, लीगल मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, मैनेजर संजय जैन, हरीशपाल बब्बर, पीयूष प्रकाश और प्रशांत कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता अनुव्रत सिंह ने बताया कि करीब साल पहले उन्होंने सचिन दत्ता से फ्लैट के लिए संपर्क किया था. क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित प्रोजेक्ट में 27 लाख रुपये के फ्लैट का सौदा किया और 7.55 लाख रुपये उन्होंने नकद दे दिए. बैंककर्मियों से साठगांठ कर सचिन और उसके साथियों ने लाख रुपये का ऋण पास कराया, जिसकी किस्त वह आज तक भर रहे हैं. लंबे समय तक फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला तो पता चला कि उनके फ्लैट कई बार ऋण पास करा बेचा जा चुका है.
भूखंड आवंटन मामले में नहीं हुई कार्रवाई: इंदिरापुरम आवासीय योजना में नियम विरुद्ध भूखंड आवंटित करने के मामले की जांच धीमी चल रही है. इस मामले में आठ भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई नहीं हुई है.
वर्ष 2003-04 में तत्कालीन जीडीए सचिव ने पद का दुरुपयोग कर अपने परिचितों और रिश्तेदारों के नाम भूखंड गलत तरीके से आवंटित किए. हाल में एक बार फिर मामला चर्चा में आने पर गलत आवंटन से जीडीए को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन करने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष ने चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी. इस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है.