गाज़ियाबाद के मकान से तीन की मौत का मामला, पटाख़ा की मंजूरी का न्यूजीलैंडा
पटाख़ा की मंजूरी का न्यूजीलैंडा
उत्तरप्रदेश रूपनगर में मकान गिरने से तीन लोगों की मौत के मामले में लोनी पुलिस ने बागपत के अवैध पटाखा फैक्टरी के संचालक शारिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने देर शाम उसे गिरफ्तार कर लिया.
लोनी थाना के उपनिरीक्षक उमेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. इसमें कहा गया है कि रूपनगर में विस्फोट के साथ मकान जमींदोज होने और मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने दमकल विभाग और एनडीआरएफ के सहयोग से 15 वर्षीय अलीशा, 13 वर्षीय अलीना, 35 वर्षीय शाहिस्ता, 20 वर्षीय नूरी, 30 वर्षीय गीता, 15 वर्षीय इमरान और 38 वर्षीय महविश को घायल और झुलसी अवस्था में मलबे से निकाला. लोनी सीएचसी में अलीशा और जीटीबी में उपचार के दौरान इमरान और अलीना ने दम तोड़ दिया. उपनिरीक्षक के मुताबिक ध्वस्त मकान रूपनगर निवासी रहीसू का है, जिसे थाना रमाला बागपत के गांव लूम निवासी शारिक ने किराए पर लिया हुआ था. शारिक फिलहाल रूपनगर के ही सरस्वती विहार में रहता था.
विस्फोटक अधिनियम भी लगाया डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद्र यादव का कहना है कि मौके पर क्षतिग्रस्त सिलेंडर और पटाखों के अवशेष मिले थे. इससे जाहिर है कि शारिक द्वारा बिना लाइसेंस के महिलाओं और नाबालिग बच्चों से अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम कराया जा रहा था. सिलेंडर फटने और पटाखों में विस्फोट होने से यह हादसा हुआ, जिसके चलते शारिक के खिलाफ दर्ज केस में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा भी लगाई गई है.