पूर्व प्रधान सहित तीन के खिलाफ एससीएसटी में मुकदमा दर्ज

Update: 2022-10-30 15:00 GMT
मुजफ्फरनगर। गांव सलारपुर के पूर्व प्रधान पति शहीद 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एससी-एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच कार्रवाई शुरू कर दी है।
शनिवार को स्थानीय कोतवाली में सीजीएम कोर्ट के आदेश पर गांव सलारपुर के पूर्व प्रधान पति संजीव उर्फ बांटू पुत्र धर्मवीर, शलभ कुमार पुत्र अनिरुद्ध निवासी कस्बा जानसठ, अयूब पुत्र जमील निवासी मेरठ के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित ने सुनील पुत्र चेतराम गांव सलारपुर निवासी ने उक्त तीनों लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि उक्त लोग एक गिरोह बनाकर गरीब लोगों की जमीन हड़पने का कार्य करते हैं। इतना ही नहीं जो व्यक्ति उनको अपनी जमीन नहीं भेजता है उसे फर्जी तरीके से फर्जी लोगों के द्वारा बेच दिया जाता है। पीड़ित का कहना है कि मुझेडा सादात में उसकी भूमि को खरीदने के लिए आरोपी दबाव बना रहे थे। जब पीड़ित दबाव में नहीं आया तो उन्होंने कूटरचित कागजात के आधार पर उक्त भूमि को बेच दिया। यही नहीं उन्होंने 8 जून को पीड़ित के साथ खेतों में जाकर मारपीट की और नग्न अवस्था में उसे घुमाया। आरोप है कि जब वह उक्त लोगों के खिलाफ जानसठ थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने भी पीड़ित को थाने से भगा दिया तब 9 जून को पीड़ित ने डाक द्वारा उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा। उसी के आधार पर शनिवार को पूर्व प्रधान पति संजीव उर्फ बाटू पुत्र धर्मवीर, शलभ कुमार पुत्र अनिरुद्ध निवासी जानसठ अयूब पुत्र जमील निवासी मेरठ के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है।
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