आज गुरूवार को यूपी के हाथरस कांड मामले में अदालत का फैसला बड़ा फैसला आया है। बताया जा रहा है कि अदालत ने चारो अभियुक्तों में से एक आरोपी को जहां दोषी करार दिया है तो वहीं बाकी तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया है। थोड़ी देर में अदालत का पूरा फैसला आयेगा।
बता दें कि अदालत ने लवकुश, रामू और रवि को जहां दोषमुक्त कर दिया है। तो वहीं आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 एससी-एसटी एक्ट के लिए दोषी माना है।
हालांकि दुराचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आज ही दोपहर दो बजे के बाद दोषी संदीप ठाकुर के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।
बिटिया पक्ष के वकील महीपाल सिंह निमहोत्रा ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सीबीआई ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामलों में चार्ज शीट दाखिल की थी।
दरअसल, हाथरस के चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। गांव के ही चार युवकों ने दुष्कर्म किया था और उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था।
29 सितंबर 2020 में युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर चारों अभियुक्त संदीप, रवि, रामू व लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की विवेचना सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने चारों अभियुक्तों संदीप, रवि, रामू व लवकुश के खिलाफ आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायालय में दाखिल किया था।
सीबीआई ने आरोप पत्र धारा 302, 376 ए, 376 डी, व एससी-एसीटी एक्ट के तहत दाखिल किया था। सीबीआई ने 67 दिनों तक विवेचना की।