मथुरा न्यूज़: उपभोक्ताओं को जबरन थैले बेचने पर उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार पर नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
फोरम ने यह आदेश आधा दर्जन उपभोक्ताओं के वादों को सुनने के बाद दिया. बिग बाजार से सामान खरीदने के बाद उपभोक्ताओं को जबरन थैला बेचने का आरोप लगाते हुए अफसर, असलम, मो. हनीफ, अनवर, अकील और शकील निवासीगण सुखदेव नगर सौंख रोड ने वर्ष 2019 अगस्त माह में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था.
वाद दायर करने वालों ने आरोप लगाया था कि थैले पर बिग बाजार का प्रचार भी था. उपभोक्ताओं ने बिग बाजार प्रबंधन को थैला ना लेने का निवेदन भी किया था, लेकिन उपभोक्ताओं का निवेदन ना मानते हुए थैले की कीमत को बिल में जोड़ दिया था. सभी उपभोक्ताओं ने अलग अलग वाद फोरम में दायर करते हुए बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड मुकुंद कृष्णा गार्डन, रानी मंडी, मसानी रोड को पार्टी बनाया था. जिसमें आरोप लगाया था कि 20 रुपये का एक थैला जबरन बिग बाजार प्रबंधन ने परिवादियों को बेच दिया, जिस पर बिग बाजार का प्रचार हो रहा था. आयोग की ज्यूरी अध्यक्ष नवनीत कुमार, सदस्य मनीष परमार व छवि सिंघल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों का अवलोकन किया. फोरम ने बिग बाजार पर उपभोक्ताओं का मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न करने पर प्रत्येक परिवादी को 1500-1500 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया. फोरम ने 45 दिन में जुर्माने की राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं.