Bareilly: एजेंसी से चोरी कर आधे दाम पर बेच रहे थे दवा

शिवकुटी पुलिस ने एजेंसी मालिक की तहरीर पर केस दर्ज किया

Update: 2024-08-13 03:39 GMT

बरेली: दवा एजेंसी से चोरी कर चिकित्सक और एमआर को आधे दाम पर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शिवकुटी पुलिस ने एजेंसी मालिक की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी तो सीसीटीवी फुटेज से एजेंसी में काम करने वाले दो सेल्समैन की भूमिका संदिग्ध लगी. इस पर उन्हें पकड़ा गया. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद चोरी की दवा आधे दाम पर खरीदने वाले पशु चिकित्सक और एमआर को भी पकड़ लिया गया.

म्योराबाद निवासी पीयूष शर्मा जानवरों की दवा के थोक और फुटकर विक्रेता हैं. उनकी तेलियरगंज में त्रिवेणी एजेंसी के नाम से फर्म है. अक्सर उनकी एजेंसी से दवा चोरी की बात सामने आ रही थी. लेकिन जब अधिक दवा चोरी जाने लगी तो उन्हें कुछ शक हुआ. इस पर शिवकुटी थाने में तहरीर दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो एजेंसी के कर्मचारी (सेल्समैन) आनंद कुमार मौर्या और आदित्य राज की भूमिका संदिग्ध लगी. इस पर दोनों को पकड़कर पूछताछ की गई तो दोनों ने पूरी घटना बताई. चोरी की दवा आधे दाम पर खरीदने वाले पशु चिकित्सक डॉ. अजय यादव निवासी जमालपुर, मछलीशहर जनपद जौनपुर, एमआर सूर्या सिंह निवासी अकारीपुर, सोरांव गिरफ्तार कर लिया गया.

डूंगरपुर कांड में आजम की अपील पर जवाब मांगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डूंगरपुर कांड में सजा के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खां की अपील और उन्हें जमानत पर रिहा करने की अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट की पत्रावली भी तलब की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है इसलिए सीआरपीसी की धारा 389 के प्रावधान के अनुसार सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए.

डूंगरपुर कांड में आजम खां को 30 मई को रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को सात साल कैद की सजा सुनाई है.

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