Bareilly बरेली : तीन वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट नरेंद्र प्रकाश ने थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव खिरका जगतपुर निवासी शाकिर और शाहिद को परीक्षण में दोषी पाया। दोनों अभियुक्तों को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला।
सरकारी वकील कुलदीप श्रोतिया ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में तहरीर देकर बताया था कि 27 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2 बजे बेटी खेत पर गई थी, तभी वहां पर शाकिर और शाहिद आ गए और पुत्री को गन्ने के खेत में ले गए। उसके साथ दुष्कर्म किया। वह रिश्तेदारी में थीं, जब लौटीं तो बेटी ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विधि संवाददाता, बरेली : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी फतेहगंज पूर्वी के गांव अकट निवासी रिंकू की जमानत अर्जी स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी। सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के दादा ने थाना फतेहगंज पूर्वी में तहरीर देकर बताया था कि वह अनुसूचित जाति के हैं। 21 सितंबर नातिन खेत पर रोटी लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे रिंकू और जतिन यादव जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाकर ले गये।
जब उन्होंने आरोपी के घर जाकर शिकायत की तो जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पीड़िता ने बयान में बताया कि पिता को खाना देने खेत पर जा रही थी, तभी रास्ते में रिंकू और जतिन मिले। रिंकू ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जितिन के साथ बाइक पर बैठा दिया। गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।