Bareilly: युवती से लव जिहाद करने वाले को आजीवन कारावास, पिता को दो वर्ष कैद
Bareilly बरेली । हाथ में कलावा बांधकर खुद को हिंदू बताकर हिंदू युवती के साथ लव जेहाद करने के आरोपी थाना भोजीपुरा के भैरपुरा जादौपुर निवासी मो. आलिम को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना डाला है। इसी केस में आलिम के पिता साबिर उर्फ रफीक अहमद को पीड़िता को अपमानित करने के जुर्म में दाे वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील दिगम्बर पटेल ने बताया कि पीड़िता ने थाना देवरनियां में तहरीर देकर बताया था कि वह राजेन्द्र नगर, बरेली में कंप्यूटर कोचिंग पढ़ने जाती थी। भैरपुरा जादौपुर से एक लड़का कोचिंग पढ़ने आता था, जो अपना नाम आनंद बताता था। हाथ में कलावा भी बांधता था। वे ज्यादातर दिनों साथ-साथ आते-जाते थे। वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। खुद को आनंद बताने वाले आलिम ने उससे शादी करने की बात कही। वह उसके बहकावे में आ गई और आरोपी उसे 13 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे बाईपास रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में ले गया और वहां उसने शादी का झांसा देकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसके बाद वह उसे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास दोस्त तालिम के कमरे पर ले गया। वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसने उसकी अश्लील वीडियो बनाई। उसके फोटो भी लिए। फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह उसे कई बार 100 फुटा स्थित एक होटल में ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। उसके बाद एक दिन वह उसके घर जादौपुर गई, तब पता चला कि उसका सही नाम मो. आलिम है, उस समय उसके घर पर पिता साबिर, भाई बाजिद, नाजिम, बहन शिफा और मां मौजूद थी। इन लोगों ने कहा कि पहले इसका गर्भपात करा दो, फिर धर्म परिवर्तन करके इससे निकाह कर लो। वह घबरा गई, तब इन लोगों ने उसके साथ गालीगलौज और मारपीट की। कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया।
5 मई 2023 को उसका गर्भपात कराने के लिए आलिम ने चाय में मिलाकर दवाई खिला दी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। 11 मई 2023 को उसे अपने घर बुलाया, वहां उसके परिवार वाले मौजूद थे, उन्होंने उसे आलिम के साथ गर्भपात कराने हाफिजगंज स्थित नर्सिंग होम में भेज दिया और वहां आलिम ने उसका गर्भपात करा दिया। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। पुलिस ने आलिम और उसके परिजनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आलिम के विरुद्ध दुष्कर्म, मारपीट, धमकी देने और उसके पिता साबिर के विरुद्ध पीड़िता को अपमानित करने की धारा में चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में छह गवाह पेश किए थे।