बढ़ते अपराध के मामलों के बीच कई बार कुछ जघन्य घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। अब जो मामला सामने आया है वह उत्तर प्रदेश के बरेली का है जहां स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी और अपराध में उसकी मदद करने वाली महिला स्वास्थ्यकर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने दोषी युवक पर 55 हजार रुपये और दोषी महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बताया जा रहा है कि इज्जत नगर थाने में एक शख्स ने शिकायत दी थी और अभिषेक शर्मा नाम के शख्स पर अपनी पोती के साथ रेप का आरोप लगा था. वहीं, शिकायत में नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नाम की महिला पर भी इस अपराध में आरोपी का साथ देने का आरोप लगाया गया है. इतना सब होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नाम की महिला इस अपराध में शामिल है और वह अपनी बेटी के साथ रेप करवाती थी.
सोनी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और अपने दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी। इसके बाद वह बच्ची के साथ रेप करता था। इस मामले में अभिषेक और सोनी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने अभिषेक पर 55,000 रुपये और सोनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.