बरेली: ई-भुगतान में गड़बड़ी होने या संबंधित तक राशि नहीं पहुंचने पर बैंक को फंसी राशि का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) में शिकायत दर्ज कराने पर एक सप्ताह में राशि वापस हो जाएगी। ई-भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आदि के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा है। कई बार उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन संबंधित के बैंक खाते में रुपये नहीं पहुंचता है।
एलडीएम सुषमा के ने बताया कि भुगतान करने वाले बैंक को शिकायत के तीस दिन के अंदर उपभोक्ता को राशि लौटानी होगी।