Bahraich : रामगोपाल मिश्रा की हत्या के दोषी सरफराज को फांसी की सजा,नौ को उम्रकैद

Update: 2025-12-12 02:27 GMT
Bahraichबहराइच : बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा, अन्य नौ आरोपियों को उम्रकैद दी गई है. दरअसल, अदालत ने गुरुवार को रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में आरोपियों को सजा सुनाई. अदालत ने सरफराज को मुख्य आरोपी माना और उसे फांसी की सजा सुनाई. वहीं सरफराज के पिता और दो भाइयों सहित नौ लोगों को उम्रकैद दी गई है. बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें रामगोपाल मिश्रा को जान से मार दिया गया था|
11 जनवरी को जांच के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. 12 गवाहों ने मामले में गवाही दी. मामले की सुनवाई हुई और 21 नवंबर 2025 को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 9 दिसंबर को अदालत ने कुल 13 अभियुक्तों में से 10 को दोषी माना था, जिसमें सरफराज, अब्दुल हमीद, फहीम, जिशान, सैफ, मारुफ, शोएब, जावेद, तालिब और ननकऊ शामिल थे|
अदालत ने शकील, अफजल और खुर्शीद को दोषमुक्त कर दिया. सरकारी अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि 13 महीने 26 दिन में अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी माना.रामगोपाल के परिजनों और रामगोपाल की पत्नी ने कहा कि जिन तीन लोगों को अदालत ने बरी किया है. वे भी दोषी हैं. उन्हें भी सजा होनी चाहिए. सभी आरोपियों को फांसी होनी चाहिए|
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