Badaun: आठ साल पुराने मामले में दुष्कर्म दोषी को सात साल की कैद

Update: 2024-08-14 13:02 GMT
Badaun बदायूं । विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपक यादव ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आठ साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी माना है। दोषी को सात साल की कैद और 58 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को प्रतिकर के रूप में जुर्माने की आधी धनराशि दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मूसाझाग क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 सितंबर 2016 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सुबह लगभग सात बजे वह, उसकी बहन और परिवार के अन्य लोग काम करने के लिए खेत पर गए थे। घर पर उनकी भांजी (पीड़िता) रह गई थी। जब वह लोग खेतों से काम करके वापस घर आए तो गांव निवासी युवक (एक्स) भूसे के कमरे से बाहर निकला। परिवार के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भाग गया। वह कमरे में भीतर गए तो देखा उनकी भांजी के हाथों पर कटे के निशान थे। भांजी ने रोते हुए बताया कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। वह चिल्लाई तो आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और मारपीट की थी। जिससे पीड़िता का एक दांत भी टूट गया था। आरोपी पहले भी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे चुका है। तब पुलिस ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच की। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलित करके दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी युवक (एक्स) को सात वर्ष की सजा सुनाई है। वर्तमान में आरोपी की उम्र लगभग 24 साल है।
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