Badaun बदायूं । क्रास केस में अपर सत्र न्यायधीश सौरभ सक्सेना ने 13 साल पुराने मामले में दोनों पक्षों को सजा सुनाई है। हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा जबकि हत्या की कोशिश के दोषी दूसरे पक्ष के एक दोषी को सात साल की सजा और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और अतुल कुमार सिंह के मुताबिक गांव दुगरैया निवासी देवेंद्र शर्मा ने 20 मार्च 2011 को थाना कुंवरगांव मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहसील में उन्होंने बताया कि होली वाले दिन राम सुमिरन अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। शाम लगभग साढ़े छह बजे कैलाश, टेकचंद्र, दुर्गपाल उर्फ करुआ तमंचे लेकर आ गए। राम सुमिरन को गाली देने लगे। राम सुमिरन ने विरोध किया तो तीनों ने कहा कि रुक जाओ अभी बताते हैं और राम सुमिरन के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शोर सुनकर परिजन आ गए। वह राम सुमिरन को अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष की राजवती पत्नी टेकचंद्र ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले की जांच की। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य संकलित किए। कैलाश, टेकचंद्र व दुर्गपाल के विरुध हत्या करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दूसरे पक्ष के देवेंद्र, अमित, सुमित व सत्येंद्र के विरुद्ध हत्या करने की कोशिश के आरोप में चार्जशीट लगाई। न्यायालय ने बुधवार को उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह, अतुल कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हत्या के आरोपी कैलाश को आजीवन करावास और जुर्माना की सजा सुनाई। मुकदमा चलने के दौरान दूसरे आरोपी की मौत हो गई थी जबकि तीसरा किशोर घोषित हुआ था। वहीं न्यायाधीश ने हत्या करने की कोशिश के दोषी देवेंद्र को सात साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई। आरोपी सुमित और अमित को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया। तीसरे को किशोर घोषित किया गया। उसका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।