मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर जनपद में डीएम न्यायालय के फर्जी आदेश की प्रति चकबंदी न्यायालय में जमा करने के मामले में अयाजुद्दीन को पुलिस ने बुढ़ाना के मोहल्ला काजीवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। डीएम न्यायालय के पेशकार राजकुमार ने अयाजुद्दीन नंबरदार और उसके विपक्षी जावेद इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पेशकार राजकुमार ने तहरीर में बताया कि अयाजुद्दीन ने 12 दिसंबर 2023 को अपनी कृषि भूमि के लिए विपक्षी जावेद इकबाल के साथ चल रहे विवाद को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया था।
आईजीआरएस सन्दर्भ प्रार्थना पत्र के साथ जिलाधिकारी न्यायालय से जारी आठ दिसंबर 2023 के एक कथित आदेश पत्र की प्रति भी चकबंदी विभाग के कार्यालय को दी गई। प्रकरण का निस्तारण अपने पक्ष में करने का आग्रह दर्शाया गया।
इसी बीच जिलाधिकारी न्यायालय से ऐसा कोई भी आदेश नहीं होने की जानकारी मिलने पर आठ दिसम्बर 2023 के डीएम कोर्ट के कथित आदेश पत्र की जांच शुरू कराई गई। उप जिलाधिकारी बुढ़ाना ने 29 फरवरी 2024 को अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की।
इस जांच के निष्कर्ष में कहा गया कि डीएम कोर्ट से कथित आदेश अयाजुद्दीन और उसके विरोधी पक्ष जावेद इकबाल ने एक दूसरे को हानि पहुंचाए जाने के उद्देश्य से दिया जाना परिलक्षित हुआ है।
प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए डीएम ने छह मार्च को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
थाना बुढ़ाना के प्रभारी निरीक्षक आनन्द देव मिश्रा ने बताया कि डीएम के पेशकार की तहरीर पर अयाजुद्दीन और जावेद इकबाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने बुढ़ाना से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।