आगरा न्यूज़: सिकंदरा स्मारक के बराबर हो रहे निर्माण को पुरातत्व विभाग ने संज्ञान में लिया है. निर्माण कर्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है. साथ ही नोटिस जारी किया गया है. क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह निर्माण कई महीने से चल रहा है. इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया. जबकि एएसआई संरक्षित स्मारक के 300 मीटर के दायरे में अनुमति बगैर निर्माण नहीं कराया जा सकता.
लोगों ने बताया कि थाने के बराबर निर्माण कर्ता ने बेसमेंट खोद लिया. उस पर पिलर खड़े कर दिए. कुछ लोगों ने इस निर्माण को लेकर आपत्ति की तो उनको डरा धमका कर भगा दिया गया. लोगों का कहना है कि एएसआई संरक्षित स्मारक के आसपास मरम्मत के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है. यहां इतने लंबे समय तक किस प्रकार निर्माण संभव हो पाया. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल व अवशेष नियम 1959 के नियम 38 के तहत पहले अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है. इसके बाद प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (विधि मान्यकरण एवं संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 30 ए के तहत संपत्ति मालिक को दो साल का कारावास या एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. विशेष परिस्थितियों में कारावास व जुर्माना दोनों भी हो सकता हैं.