Allahabad: अलकनंदा अपार्टमेंट के नौ आवंटियों की रजिस्ट्री नहीं करने पर रेरा ने कड़ा रुख अपनाया
फ्लैट के पजेशन में विलंब पर रेरा सख्त
इलाहाबाद: आदेश के एक साल बाद भी अलकनंदा अपार्टमेंट के नौ आवंटियों की रजिस्ट्री नहीं करने पर रेरा ने कड़ा रुख अपनाया है. आवंटियों के आवासों को सीपीसी के अनुसार रजिस्ट्री तथा कब्जे की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए पत्रावलियां एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर के न्यायालय को संदर्भित किया है. आवंटियों को कब्जा देने में विलम्ब के लिए वर्ष 2016 से ब्याज के भुगतान के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के भी आदेश दिए.
रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की पीठ के समक्ष अप्रैल को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के नौ आवंटियों की शिकायतों पर मार्च 20 में पारित आदेशों के कार्यान्वयन के मामलों की सुनवाई हुई. उन्होंने देखा कि प्रमोटर के अलकनंदा अपार्टमेंट परियोजना, जिसके आवंटियों के मामलों की सुनवाई हो रही थी, का पूर्णता प्रमाण-पत्र माह जनवरी 20 में जारी हो गया था. रेरा ने प्रमोटर को आदेश के अनुपालन के लिए कई अवसर दिए. इसके बावजूद प्रमोटर ने आवंटियों के नाम उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की. जबकि रेरा ने उनके नाम रजिस्ट्री करने और कब्जा देने में विलम्ब के लिए ब्याज देने के आदेश मार्च 20 में ही दिए थे. इस अवसर पर संजय भूसरेड्डी ने यह जानकारी दी कि रेरा का आदेश होने और परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र भी होने के बावजूद प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों के नाम रजिस्ट्री न किया जाना आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के लिए आर्थिक रूप से अलाभप्रद है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकारी प्राधिकरणों को हमेशा आगे आकर आवंटियों को उनके घरों के कब्जे रजिस्ट्री उपरान्त दे देने चाहिए. रजिस्ट्री और कब्जे में जितना विलम्ब किया जाएगा, ब्याज की धनराशि में उतनी ही वृद्धि होती रहेगी.
अतीक की जमीन पर किसने कब्जा किया, जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास माफिया अतीक अहमद की जमीन कब्जाने के मामले में प्रशासनिक अफसरों ने किसी के नाम का खुलासा नहीं किया है. अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की जांच में अब खुलासा होगा कि माफिया अतीक की मौत के बाद किसने कुर्क हुई प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का प्रयास किया है. माफिया अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास पांच करोड़ की जमीन महज 14 लाख रुपये में अपने नाम करा ली थी. वह इस जमीन पर अपने बेटे के लिए लॉ फर्म बनवाना चाहता था. लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में उस प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की थी. पीडीए ने अतीक की जमीन पर बुलडोजर चलवाया था.